NH 74 घोटाला मामला | जांच पर हाई कोर्ट ने CBI से तलब की रिपोर्ट
नैनीताल [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआइ से जवाब मांगा है। दरअसल रुद्रपुर निवासी राम नारायण ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर भूमि का
नैनीताल [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआइ से जवाब मांगा है।
दरअसल रुद्रपुर निवासी राम नारायण ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर भूमि का अधिग्रहण किया गया। जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया, उसे अधिकारियों की मिलीभगत से कृषि भूमि दर्शाया गया, जबकि भूमि 2010-11 से ही व्यावसायिक रूप में दर्ज है। पिछले साल कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर सैंथिल पांडियन ने इसकी जांच की, जिसमें करोड़ों की घोटाले की पुष्टि हुई। इस मामले में तमाम प्रशासनिक अधिकारी जांच के दायरे में हैं। मौजूदा सरकार द्वारा मामले की सीबीआइ जांच की संस्तुति की गई थी।
न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआइ के अधिवक्ता से पूछा कि सरकार की सीबीआइ जांच की संस्तुति पर क्या निर्णय लिया गया। कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट 28 अक्टूबर तक अदालत में तलब की है।
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