ढ़ैंचा बीज खरीद में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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ढ़ैंचा बीज खरीद में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने ढैंचा बीज खरीद फरोख्त मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायममूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 10 अगस्त को होगी। गाजियाबाद निवासी जय प्रकाश


ढ़ैंचा बीज खरीद में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

ढ़ैंचा बीज खरीद में नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाबहाईकोर्ट ने ढैंचा बीज खरीद फरोख्त मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायममूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 10 अगस्त को होगी।

गाजियाबाद निवासी जय प्रकाश डबराल ने इस मामले में कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2005-06 में खरीफ फसल को बढ़ावा देने के लिए ढैंचा बीज वितरण की योजना बनाई थी। वर्ष 2010 में ढैंचा बीज खरीद की योजना बनाई गई थी और 14 हजार 9 सौ कुंतल बीज खरीद का लक्ष्य रखा गया था। बीज की खरीद तत्कालीन बाजार के भाव से 60 प्रतिशत अधिक दरों में खरीदा गया था। तत्कालीन सरकार के कृषि मंत्री त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में यह खरीद हुई थी। उन पर भी इसको लेकर कथित तौर पर आरोप लगे थे। बाद में सरकार ने त्रिपाठी आयोग का गठन किया और जांच में आरोप सही पाए गए थे। लेकिन, सरकार ने आज तक इसमें दोषी पाए गए अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। जिसके बाद अदालत ने सरकार से इस मामले में एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

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