बीज घोटाला | आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

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बीज घोटाला | आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] नैनीताल हाईकोर्ट ने बीज घोटाले में तराई बीज निगम (टीडीसी) के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से इस ममाले में चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। (उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर


बीज घोटाला | आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] नैनीताल हाईकोर्ट ने बीज घोटाले में तराई बीज निगम (टीडीसी) के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से इस ममाले में चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। (उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)

गौरतलब है कि तराई बीज निगम हल्दी पंत नगर के प्रशासनिक अधिकारी सीके सिंह ने 7 जुलाई 2017 को एक एफआईआऱ पंतनगर थाने में लिखाई थी कि वर्ष 2015-2016 में निगम को गेहूं के विक्रय से 16 करोड़ का घाटा हुआ था। इस एफआईआर में अतुल पांडे लेखाअधिकारी (मृत), जीसी तिवारी लेखाकार, शिव मंगल त्रिपाठी प्रशासनिक अधिकारी, बीड़ी तिवारी उप मुख्य वित्त अधिकारी,  अजित सिंह उप मुख्य विपणन अधिकारी, एके लोहनी उप मुख्य विपणन अधिकारी (सेवानिवृत्त), दीपक पांडे मुख्य बीज उत्पादक अधिकारी, पीके चौहान मुख्य अभियंता (निलंबित), ततकालीन विपणन अधिकारी (सेवानिवृत्त) आरके निगम कम्पनी सचिव, पीएस बिष्ठ पूर्व निदेशक के नाम शामिल थे।

जिस पर अपनी  गिरफतारी से बचने के लिए पीएस बिष्ठ, पीके चौहान, अजित सिंह, बीड़ी त्रिपाठी, शिव मंगल त्रिपाठी, जीसी तिवारी और आरके निगम ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश तक इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई की तिथि 10 अगस्त की नियत की है।

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