खनन पर HC का मुख्य सचिव को नोटिस, पूछा- क्यों न हो अवमानना की कार्रवाई

  1. Home
  2. Uttarakhand
  3. Nainital

खनन पर HC का मुख्य सचिव को नोटिस, पूछा- क्यों न हो अवमानना की कार्रवाई

नैनीताल[उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में पांच किमी दायरे में स्टोन क्रशर व खनन बंद न होने पर गंभीर रुख अपनाया है। (उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं) इस मामले में अदालत के आदेश


खनन पर HC का मुख्य सचिव को नोटिस, पूछा- क्यों न हो अवमानना की कार्रवाई

नैनीताल[उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार के रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में पांच किमी दायरे में स्टोन क्रशर व खनन बंद न होने पर गंभीर रुख अपनाया है। (उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)

इस मामले में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर मुख्य सचिव एस रामास्वामी को नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। इस पर मुख्य सचिव को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

दरअसल हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित मातृसदन आश्रम के संत ब्रह्मïचारी दयानंद ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि पिछले साल छह दिसंबर को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गंगा के पांच किमी दायरे में स्टोन क्रशर व खनन पर पाबंदी लगा दी थी। इस साल तीन मई को केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे, मगर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद राज्य के मुख्य सचिव समेत अन्य को नोटिस जारी किया है।

(उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे