बागियों को हाईकोर्ट से झटका, मुख्यमंत्री रावत को राहत

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बागियों को हाईकोर्ट से झटका, मुख्यमंत्री रावत को राहत

उत्तराखंड में सियासी संकट की बीच विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को कोर्ट में चुनौती देने वाले बागी विधायकों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के नोटिस के खिलाफ बागियों की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद सरकार बचाने के संकट से जूझ रहे मुख्यमंत्री


उत्तराखंड में सियासी संकट की बीच विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को कोर्ट में चुनौती देने वाले बागी विधायकों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के नोटिस के खिलाफ बागियों की याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद सरकार बचाने के संकट से जूझ रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी राहत की सांस ली है। (पढ़ें-सियासी संकट के बीच CM रावत को मिला ND तिवारी का साथ) (पढ़ें-सरकार बचाने के लिए हार्स ट्रेडिंग कर रहे हैं हरीश रावत: BJP)

गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने बागी नौ कांग्रेसी विधायकों को नोटिस जारी कर 26 मार्च तक जवाब मांगा था, जिसको चुनौती देते हुए बागियों ने कोर्ट से अपील की थी कि स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए सात दिन की समय सीमा कम है और इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। (पढ़ें-कांग्रेस के बागी विधायकों को दल-बदल विरोधी कानून के तहत नोटिस जारी)।

वहीं होईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब बागी विधायक स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात ये है कि सरकार की तरफ से इस मामले में पैरवी करने के लिए नामी वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल नैनीताल पहुंचे थे। (पढ़ें-बागी विधायकों के घर नोटिस चस्पा, हरक बोले विस अध्यक्ष को नहीं है अधिकार)

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