उत्तराखंड | हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – तीसरा बच्चा होने पर नहीं मिलेगा मातृत्व अवकाश
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है जिसके मुताबिक कोर्ट ने महिलाओं को तीसरी संतान में मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अवकाश देने के आदेश को निरस्त कर दिया है। यह फैसला कोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य की सेवाओं में
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है जिसके मुताबिक कोर्ट ने महिलाओं को तीसरी संतान में मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अवकाश देने के आदेश को निरस्त कर दिया है। यह फैसला कोर्ट ने राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर लिया है।
कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य की सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को तीसरी संतान होने पर मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत अवकाश नहीं मिलेगा।
बता दें कि हल्द्वानी निवासी नर्स उर्मिला मसीह को तीसरी संतान पर मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत लाभ नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में नियमों का हवाला देते हुए नर्स ने कहा कि सरकार का नियम संविधान के अनुच्छेद-42 के मूल-153 तथा मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा-27 का उल्लंघन करता है।
इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, जबकि निजी क्षेत्र तथा सरकार की कंपनियों में कार्यरत महिलाओं पर लागू होता है।
Youtube – http://www.youtube.com/c/UttarakhandPost
Twitter– https://twitter.com/uttarakhandpost
Facebook Page– https://www.facebook.com/Uttrakhandpost
पर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़ पर फॉलो करे