ऋषिकेश AIIMS ने मरीजों से वसूले ज्यादा पैसे, हाईकोर्ट ने कहा वापस करें

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ऋषिकेश AIIMS ने मरीजों से वसूले ज्यादा पैसे, हाईकोर्ट ने कहा वापस करें

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) नैनीताल हाईकोर्ट ने AIIMS ऋषिकेश को निर्देश दिया है कि वह रोगियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही उपचार शुल्क वसूलने का निर्देश दिया है। इसी के साथ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने एम्स को बढ़ा हुआ शुल्क प्रभावित रोगियों को वापस करने


ऋषिकेश AIIMS ने मरीजों से वसूले ज्यादा पैसे, हाईकोर्ट ने कहा वापस करें

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) नैनीताल हाईकोर्ट ने AIIMS ऋषिकेश को निर्देश दिया है कि वह रोगियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही उपचार शुल्क वसूलने का निर्देश दिया है। इसी के साथ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने एम्स को बढ़ा हुआ शुल्क प्रभावित रोगियों को वापस करने का भी आदेश दिया है।

बता दें कि AIIMS ऋषिकेश ने अक्टूबर 2017 में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (सीजेएचएस) से संबंधित उपचार शुल्क लागू किया था। यह शुल्क दिल्ली एम्स की तुलना में कई गुना अधिक था। लोगों का कहना था कि दिल्ली एम्स की तर्ज पर ही शुल्क वसूला जाना चाहिए। इसके अलावा बायोप्सी का शुल्क एम्स ऋषिकेश में करीब पांच हजार रुपये हो गया है, जबकि एम्स दिल्ली में यह मात्र 250 रुपये हैं। लोगों के विरोध के बाद यह शुल्क वृद्धि वापस ले ली गई थी।

ऋषिकेश AIIMS ने मरीजों से वसूले ज्यादा पैसे, हाईकोर्ट ने कहा वापस करें

इसके बाद वाराणसी निवासी प्रवीण कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी क्योंकि उन्हें आशंका थी कि भविष्य में AIIMS फिर ऐसा न करे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने AIIMS को फैसला वापस लेने के निर्देश दिए है।

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