डीटीसी बस ने राइफलमैन को कुचला, अब परिजनों को मिलेगा 1.17 करोड़ मुआवजा
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) डीटीसी की बस ने सड़क पार कर रहे सेना के जवान को कुचल दिया था।अब पीड़ित परिजनों को वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने 1.17 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। दिसंबर 2016 में डीटीसी बस के चालक ने उद्योग भवन के नजदीक रेड लाइट जंप करते हुए गलत दिशा
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) डीटीसी की बस ने सड़क पार कर रहे सेना के जवान को कुचल दिया था।अब पीड़ित परिजनों को वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने 1.17 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
दिसंबर 2016 में डीटीसी बस के चालक ने उद्योग भवन के नजदीक रेड लाइट जंप करते हुए गलत दिशा में आकर सड़क पार कर रहे राइफलमैन राम कुमार यादव को कुचल दिया था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जोकि रक्षा मंत्रालय के सेना भवन मुख्यालय में बतौर राइफल मैन तैनात थे।
पुलिस ने इस मामले में डीटीसी बस चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पीड़ित परिवार ने वाहन दुर्घटना दावा प्राधिकरण में याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की थी। इस मामले में चश्मदीद दिल्ली पुलिस के एएसआइ नरेंद्र पाल सिंह ने बयान दिया था कि बस चालक लापरवाही से आ रहा था।पटियाला हाउस अदालत के वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने राइफल मैन रामकुमार यादव की मां, पत्नी व दो बच्चों को मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया है।
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