एक सितंबर से ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा बहुत महंगा, देखिए जुर्माने की नई लिस्ट
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) अगर आप भी ट्रैफिक रूल तोड़ने के आदी हैं और बिना हेलमाट या सीटबेल्ट के वाहन चलाते हैं तो अपनी यह आदत बदल लें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सितंबर के बाद ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल, एक सितंबर से देश में नए मोटर एक्ट के प्रावधानों को
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) अगर आप भी ट्रैफिक रूल तोड़ने के आदी हैं और बिना हेलमाट या सीटबेल्ट के वाहन चलाते हैं तो अपनी यह आदत बदल लें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सितंबर के बाद ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
दरअसल, एक सितंबर से देश में नए मोटर एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जाएगा और इसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना वर्तमान के मुकाबले कईं गुना तक बढ़ जाएगा। एक सितंबर के बाद अगर आप ट्रैफिक से जुड़ा कोई भी नियम तोड़ते हैं तो आपको जुर्माने के साथ-साथ सजा तक हो सकती है।
आपको बता दें कि संसद के बीते सत्र में नया मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था और इसके कुछ प्रोवीजन पर राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव कर सकते है।
राज्यों को कहा गया है कि कुछ मामलों में जुर्माने के राशि भी एक सीमा तक कम या ज्यादा कर सकते है लेकिन वो केंद्र सरकार की तरफ से नये कानून में निर्धारित उच्चतम सीमा से न तो ज्यादा हो सकती है और न ही न्युनतम सीमा से कम। राज्यों को इस रिलेक्सेशन के साथ ही केंद्र ने मोटर व्हीकल एक्ट के 63 प्रोवीजन को लागू करना होगा।
- नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाना भारी पड़ सकता है इन नियमों के तहत अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माने के तौर पर 10 हजार रुपये देना होगा।
- बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाने (रैश ड्राइविंग) पर आपको जुर्माने के तौर पर पांच हजार रुपये देने होंगे।
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। पहले बगैर लाइसेंस के पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना होता था।
- बगैर सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते हैं तो आपको 100 रुपये की जगह एक हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
- तय सीमा से अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने पर 400 के स्थान पर 1,000 से 2,000 रुपये तक चालान होगा।
- मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गये तो आपको 5,000 रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
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