NGT के आदेश पर 5 फैक्टियां सीज
एनजीटी के आदेश के बाद ऊधम सिंह नगर के सिडकुल में प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने सिडकुल की पांच फैक्ट्रियों को सीज कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 दिसंबर 2015 तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति नहीं लेने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आवेदन न करने वाली 8 कंपनियों को
एनजीटी के आदेश के बाद ऊधम सिंह नगर के सिडकुल में प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने सिडकुल की पांच फैक्ट्रियों को सीज कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 दिसंबर 2015 तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति नहीं लेने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आवेदन न करने वाली 8 कंपनियों को सीज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। इनमें से 3 फैक्टियों को हाईकोर्ट से स्टे के चलते तीन फैक्ट्रियों को सीज नहीं किया गया। प्रशासन ने सेक्टर 4 स्थित यूरोसिया डोर डिवाइस के इलैक्ट्रिक पैनल, सेक्टर 11 स्थित मित्तर एंड मित्तर इंजीनियर्स, सेक्टर 2 की रादू प्रोडेक्ट, सेक्टर 6 स्थित एसएलजी ब्राइट वायर और सेक्टर 4 स्थित क्वाइट एक्सपोर्ट के इलेक्ट्रिक पैनल और जनरेटर को सीज कर दिया। इसके बाद टीम पंकज गैस सिलेंडर, सुंदरम फास्टनर्स और माइक्रो टर्नर पहुंची। जहां प्रबंधन ने हाईकोर्ट का स्टे दिखा दिया, जिसमें कंपनी को मोहलत दी गई है। एनजीटी के आदेश के बाद हुई कार्रवाई से सिडकुल के उद्योगों में खलबली मच हुई है।
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