उत्तराखंड | राज्य के अंदर आने-जाने के लिए पास की जरुरत नहीं, अब करना होगा ये काम

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उत्तराखंड | राज्य के अंदर आने-जाने के लिए पास की जरुरत नहीं, अब करना होगा ये काम

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने एक बार फिर से नए नियमजारी कर दी है। इसके तहत शाम सात से सुबह सात बजे तक के लिए नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। बड़ी खबर | नैनीताल जिला रेड से हटा, अब इतने बजे तक खुलेंगे बाजार, दुकान


उत्तराखंड | राज्य के अंदर आने-जाने के लिए पास की जरुरत नहीं, अब करना होगा ये काम

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने एक बार फिर से नए नियमजारी कर दी है। इसके तहत शाम सात से सुबह सात बजे तक के लिए नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।

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राज्य के अंदर मूवमेंट के लिए किसी परमिट और पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा वैबसाइट पर। किसी को क्वारंटीन नहीं होना होगा।

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मंत्रियों, सांसदों, विधायकों व जजों को छूट – राज्य के भीतर और राज्य के बाहर कार्यालय काम से आने जाने के लिए वीवीआईपी व महानुभावों को छूट दी गई है। उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा। अलबत्ता उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सुरक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

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इन्हें मिली छूट- केंद्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश व सभी जिला न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, राज्य के सभी सांसद व विधायक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार व निगमों बोर्डों के अधिकारी, केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों के सभी अधिकारी।

सैनिक व अर्द्धसैनिक बल – सेना व केंद्रीय सुरक्षा बलों से जुड़े अधिकारियों व जवानों के लिए संस्थागत क्वारंटीन का इंतजाम सेना व अर्द्धसैनिक बल अपने स्तर पर करेंगे। अत्यधिक संक्रमित 31 शहरों से आने वाले सैन्य व अर्द्धसैनिक बलों से जुड़े अधिकारियों व जवानों के पारिवारिक सदस्यों के लिए उत्तराखंड आने पर सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य होगा। इसके बाद उन्हें 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। क्वारंटीन व्यवस्था की सूचना उन्हें राज्य सरकार और जिला प्रशासन को देनी होगी।

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