हरीश रावत को कोर्ट से बड़ा झटका, पढ़ें- कोर्ट ने रावत से क्या कहा ?

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हरीश रावत को कोर्ट से बड़ा झटका, पढ़ें- कोर्ट ने रावत से क्या कहा ?

कथित स्टिंग सीडी मामले में राज्य कैबिनेट की सीबीआई जांच की अधिसूचना रद्द करने के फैसले को खारिज करने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ नैनीताल होईकोर्ट गए मुख्यमंत्री हरीश रावत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हरीश रावत को राहत देने से इंकार करते हुए सीबीआई के समन पर रोक लगाने


कथित स्टिंग सीडी मामले में राज्य कैबिनेट की सीबीआई जांच की अधिसूचना रद्द करने के फैसले को खारिज करने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ नैनीताल होईकोर्ट गए मुख्यमंत्री हरीश रावत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हरीश रावत को राहत देने से इंकार करते हुए सीबीआई के समन पर रोक लगाने की रावत की मांग खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने हरीश रावत को सीबीआई जांच में सहयोग करने को कहा है। न्यायमूर्ति एस.के.गुप्ता की एकलपीठ ने दोनों पक्षों से कहा है कि अगर वो चाहें तो वो शपथपत्र देकर अपना पक्ष रख सकते हैं । इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख नियत की है।

रावत ने CBI के फैसले को बताया था नियम विरूद्ध | मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि सीबीआई का राज्य कैबिनेट की सीबीआई जांच की अधिसूचना रद्द करने का फैसले का फैसला नियम विरुद्ध है और इसे रद्द किया जाए।

गौरतलब है कि इससे पहले सीबीआई ने उत्तराखंड सरकार की वह अधिसूचना खारिज कर दी जिसके तहत मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन की जांच की इजाजत सीबीआई से वापस ले ली गई थी। सीबीआई ने स्टिंग ऑपरेशन मामले में अपनी जांच जारी रखने का फैसला किया है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान सीबीआई को इस मामले की जांच की इजाजत दी गई थी।

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