एनएच मुआवजा घोटाला | IAS पंकज पांडे को एंटी करप्शन कोर्ट से नहीं मिली राहत

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एनएच मुआवजा घोटाला | IAS पंकज पांडे को एंटी करप्शन कोर्ट से नहीं मिली राहत

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) एनएच मुआवजा घोटाला मामला में निलंबित आइएएस अधिकारी डॉ पंकज कुमार पांडेय को फिलहाल एंटी करप्शन कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 14 नवम्बर नियत कर दी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों आइएएस डॉ. पंकज


नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) एनएच  मुआवजा घोटाला मामला में निलंबित आइएएस अधिकारी डॉ पंकज कुमार  पांडेय को फिलहाल एंटी करप्शन कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 14 नवम्बर नियत कर दी है।

आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों आइएएस डॉ. पंकज कुमार पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए 30 अक्तूबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए निचली कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के आदेश पारित किए थे।

शनिवार को डॉ पांडेय द्वारा एंटी करप्शन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की तो अभियोजन की ओर से घोटाले की जांच कर रही एसआईटी से साक्ष्य मांगे थे।

इस पर फिर से जिला जज व विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 नवम्बर नियत कर दी। डॉ पांडेय के अधिवक्ता के अनुसार उच्च न्यायालय ने निचली कोर्ट की अर्जी निस्तारण तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

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