पत्रकारों को उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में मिलेगी छूट

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पत्रकारों को उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में मिलेगी छूट

जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में छूट दिये जाने के संदर्भ में शासनादेश में आंशिक संशोधन किया गया है। सचिव सूचना विनोद शर्मा ने बताया कि 12 मई, 2013 के शासनादेश के बिन्दु संख्या 02 में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि अब जिला स्तर के पत्रकार भी


पत्रकारों को उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में मिलेगी छूट

पत्रकारों को उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में मिलेगी छूटजिला स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में छूट दिये जाने के संदर्भ में शासनादेश में आंशिक संशोधन किया गया है। सचिव सूचना विनोद शर्मा ने बताया कि 12 मई, 2013 के शासनादेश के बिन्दु संख्या 02 में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि अब जिला स्तर के पत्रकार भी प्रदेश के साथ-साथ प्रदेश के बाहर भी अधिकतम प्रति पत्रकार 3000 कि.मी. प्रतिवर्ष यात्रा कर सकते है।

उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में जिला स्तर के पत्रकार केवल प्रदेश के अन्दर ही यात्रा कर सकते थे। इस संशोधन के बाद वे प्रदेश व प्रदेश के बाहर उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा कर सकते है। जबकि राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकार उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में पहले की तरह प्रदेश के अंदर व प्रदेश के बाहर अधिकतम प्रति पत्रकार 6000 कि.मी. प्रतिवर्ष यात्रा कर सकते है।

सचिव सूचना श्री शर्मा ने बताया कि इस संबंध में परिवहन निगम को भी शासनादेश की प्रति प्रेषित कर दी गई है, ताकि जिलास्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रदेश के बाहर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने में कोई असुविधा न हो।

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