अब इन लोगों को मिलेगा 7 लाख का ज्यादा हाउसिंग लोन, RBI ने बैंकों को दिया निर्देश
मुंबई (उत्तराखंड पोस्ट) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत हाउसिंग लोन लिमिट बढ़ा दी है। आरबीआई ने इस संबंध में बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश के अनुसार अब मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के लिए 35 लाख रुपए की लोन सीमा होगी। मेट्रोपॉलिटन सेंटर वे होंगे जहां की आबादी 10 लाख
मुंबई (उत्तराखंड पोस्ट) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत हाउसिंग लोन लिमिट बढ़ा दी है। आरबीआई ने इस संबंध में बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश के अनुसार अब मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के लिए 35 लाख रुपए की लोन सीमा होगी।
मेट्रोपॉलिटन सेंटर वे होंगे जहां की आबादी 10 लाख या उससे अधिक होगी. इससे पहले मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स पर 28 लाख रुपए तक का ही लोन मिलता था। वहीं अन्य केंद्र जिनकी आबादी 10 लाख से कम है वहां के लिए आरबीआई ने बैंकों को यह सीमा 25 लाख रुपए तक करने का निर्देश दिया है जो पहले 20 लाख रुपए थी। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन दोनों मामलों में मकान की कुल लागत 45 लाख और 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग | प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सभी बैंकों को दी है। इसके तहत बैंकों को अपने लोन का एक हिस्सा निर्धारित सेक्टर्स में देना होता है। इन सेक्टर्स में कृषि, माइक्रो और छोटे उद्योग, गरीबों के लिए गृह निर्माण, शिक्षा और अन्य निम्न आय वर्ग आते हैं। यह वे सेक्टर होते हैं जिन्हें आसानी से ऋण सुविधा नहीं मिल पाती है। इनको आसान व सुगम ऋण के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की शुरुआत की गई।
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