करोड़ों लोगों को बड़ी राहत, एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म जारी

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करोड़ों लोगों को बड़ी राहत, एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म जारी

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने साल 2018-19 के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म 1 सहज जारी किया। इसका उपयोग 50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले कर सकेंगे। आयकर विभाग ने कहा कि 2018-19 के लिए एक पेज का सहज फॉर्म जारी किया गया है जो उसकी


करोड़ों लोगों को बड़ी राहत, एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म जारी

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने साल 2018-19 के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म 1 सहज जारी किया। इसका उपयोग 50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले कर सकेंगे।

आयकर विभाग ने कहा कि 2018-19 के लिए एक पेज का सहज फॉर्म जारी किया गया है जो उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसने कहा कि करीब तीन करोड़ करदाता इस एक पेज के सहज फॉर्म का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग ऐसे करदाता कर सकते हैं जिनका वेतन, एक आवासीय संपत्ति/ब्याज सहित अन्य मद से 50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय है। वेतन और आवसीय संपत्ति को तर्कसंगत बनाया गया है।  फॉर्म 16 में दिये गये वेतन तथा आवासीय संपत्ति का उल्लेख करना होगा।

इसके साथ ही आईटीआर फॉर्म दो को भी तर्कसंगत बनाया गया। ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिन्दु परिवार आईटीआर फॉर्म दो भर सकेंगे जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन को छोड़कर होगी।  ऐसे व्यक्ति या हिन्दु अविभाजित परिवार जिनकी आय व्यवसाय या प्रोफेशन से है, उन्हें आईटीआर फॉर्म तीन या आईटीआर फॉर्म चार भरना होगा।

करोड़ों लोगों को बड़ी राहत, एक पेज का आयकर रिटर्न फॉर्म जारी

वहीं प्रवासियों को रिफंड हासिल करने के लिए एक विदेशी बैंक खाते के बारे में बताना होगा ताकि उसके रिफंड भेजा जा सके। 2017-18 में विशेष अवधि के दौरान नकद जमा कराने के संबंध में जानकारी माँगी गयी थी, लेकिन 2018-19 के फॉर्म में इस कॉलम को हटा दिया गया है।

सभी आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। सिर्फ उन्हीं को आईटीआर फॉर्म 1 सहज और आईटीआर फॉर्म 4 सुगम हार्ड कॉपी में भरकर जमा करने की अनुमति होगी जिनकी आयु वित्त वर्ष में 8० वर्ष हो गयी है या ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिन्दु परिवार जिनकी वार्षिक आय पाँच लाख रुपये तक होगी और वे रिटर्न का दावा नहीं करेंगे।

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