रेप पर फांसी के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, नया कानून हुआ लागू

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रेप पर फांसी के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, नया कानून हुआ लागू

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को मृत्युदंड सहित सख्त सजा देने संबंधी अध्यादेश को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। नए अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के मासूमों के साथ रेप करने के दोषियों को


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को मृत्युदंड सहित सख्त सजा देने संबंधी अध्यादेश को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी।

नए अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के मासूमों के साथ रेप करने के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले की न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है। दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है। इतना ही नहीं,

अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद या मौत की सजा दी जाएगी।

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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला | 12 साल तक की बच्चियों से रेप पर होगी फांसी की सजा

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