उत्तराखंड | ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब भरना होगा इतना जुर्माना, देखिए लिस्ट
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में यातायात के नियमों को तोड़ना पर जुर्माने की नई राशि आज से लागू हो गई है, ऐसे में यातायात नियम तोड़ने पर आपको अपनी जेब पहले से ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। परिवहन विभाग ने नई दरों को लागू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में यातायात के नियमों को तोड़ना पर जुर्माने की नई राशि आज से लागू हो गई है, ऐसे में यातायात नियम तोड़ने पर आपको अपनी जेब पहले से ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।
परिवहन विभाग ने नई दरों को लागू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कंपाउंडिंग की नई दरों को मंजूरी दे दी गई थी।
बिना बीमा गाड़ी चलाने पर 4000 तक जुर्माना | वाहन का बीमा न होने पर 1000 से 4000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। दोपहिया व तिपहिया वाहन पर पहली बार में 1000 रुपये, उसके बाद फिर पकड़े जाने पर 2000 रुपये कंपाउंड शुल्क तय किया गया है, जबकि कारों व अन्य वाहनों से इस तरह के अपराध में पहली बार में 2000 रुपये और दूसरी व बार-बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये की वसूली होगी।
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल किया तो | यदि कोई वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल या हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया तो पहली बार में 1000 रुपये और दूसरी तथा बार-बार अपराध करने पर पांच हजार का कंपाउंड शुल्क वसूला जाएगा।
नीचे देखिए जुर्माने की लिस्ट –
- दोपहिया वाहन चालक और सवार ने हेलमेट नहीं पहना हो तो भरना होगा 1000 रुपये जुर्माना, तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त हो सकता है।
- यदि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड व इमरजेंसी वाहन का रास्ता रोका तो 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
- वाहन चालक और साथी यात्री ने सीट बेल्ट न पहनी हो तो भरना होगा 1000 रुपये जुर्माना।
- बार-बार वर्जित या सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक हार्न बजाने पर पहली बार 1000 रुपये व दूसरी बार में 2000 रुपये जुर्माना भरना होगा।
- लिखित सहमति के बगैर सार्वजनिक स्थान पर स्टंट, रेस या ट्रायल करते पकड़े जाने पर पहली बार में 5000 रुपये और दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
- बिना पंजीकरण सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये और दूसरी बार या उसके बाद फिर पकड़े जाने पर 10,000 रुपये कंपाउंडिंग शुल्क जाएगा।
प्रदूषण जांच और चाइल्ड सेफ्टी अपराध में नई दर एक नवंबर से होंगी लागू | प्रदूषण जांच सार्टिफिकेट नहोने पर पहली बार पकड़े जाने पर 2500 रुपये और दूसरी या बार-बार अपराध करने पर 5000 रुपये का कंपाउंड शुल्क निर्धारित किया है। वहीं छोटे बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से सेफ्टी बेल्ट के प्रावधान के तहत एक हजार रुपये कंपाउंड शुल्क वसूलने का प्रावधान है। एक नवंबर तक इस अपराध में कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
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