अच्छी ख़बर | पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ते में होगी बढ़ोत्तरी

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अच्छी ख़बर | पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ते में होगी बढ़ोत्तरी

लंबे समय से अपने मानदेय और भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खुश खबरी है। उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के जरिये पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग पूरी होने जा रही है। शासन ने इसके लिए प्रमुख सचिव पंचायत राज की अध्यक्षता में एक समिति का


लंबे समय से अपने मानदेय और भत्ते में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खुश खबरी है।

उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम के जरिये पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग पूरी होने जा रही है। शासन ने इसके लिए प्रमुख सचिव पंचायत राज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

अधिनियम की धारा 192 के मुताबिक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, उप प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख एवं सदस्य तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे मानदेय और भत्ते प्राप्त कर सकेंगे, जैसा सरकार तय करेगी।

हालांकि अब नए अधिनियम के मुताबिक ग्राम प्रधान या उप प्रधान अपने घर में ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक नहीं कर सकेंगे और ऐसा करने पर सरकार उन्हें निलंबित कर सकती है।

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