बिना बताए बिजली काटने पर ग्राहकों को घंटे के हिसाब से पैसे देगी बिजली कंपनियां

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बिना बताए बिजली काटने पर ग्राहकों को घंटे के हिसाब से पैसे देगी बिजली कंपनियां

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि सरकार विद्युत शुल्क नीति (पावर टैरिफ पॉलिसी) को जल्द मंजूरी देगी। इस नीति के तहत 1 अप्रैल के बाद बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा अघोषित बिजली कटौती करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। आपको बता दें कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी)


देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि सरकार विद्युत शुल्क नीति (पावर टैरिफ पॉलिसी) को जल्द मंजूरी देगी। इस नीति के तहत 1 अप्रैल के बाद बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा अघोषित बिजली कटौती करने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।

आपको बता दें कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन (डीईआरसी) ने दिल्ली में बिजली कटौती पर कंपनियों को 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से लोगों को हर्जाना देनी की पॉलिसी लागू कर दी है। वहीं अघोषित बिजली कटौती 2 घंटे से अधिक है, तो कंपनियों को 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हर्जाना देना होगा। घोषित बिजली कटौती पर भी बिजली कंपनियों को हर्जाना देना होगा।

नई पॉलिसी के अनुसार, बिजली कटौती पर हर्जाना बिना क्लेम किए ही भुगतान करना पड़ेगा। अगर बिजली कंपनियां लोगों को बिजली कटौती पर हर्जाना नहीं देती हैं और पीड़ित व्यक्ति इसके लिए दिल्ली सरकार के कंस्यूमर ग्रिवांस रीड्रेसल फोरम में क्लेम करता है, तो कंपनियों को 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

केंद्रीय बिजली मंत्री आर सिंह ने कहा कि पावर टैरिफ पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जायेगा। इस नीति में तकनीकी गड़बड़ी या प्राकृतिक आपदा को छोड़कर अघोषित बिजली कटौती होने पर जुर्माने का प्रावधान होगा।

उन्होंने सूचित किया कि राज्य के पावर रेगुलेटर्स, स्वैच्छिक रूप से लोड शेडिंग होने की स्थिति में डिस्कॉम्स पर जुर्माना तय करेंगे।

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