प्रकाश पंत ने बताया- डिपार्टमेंटल स्टोर में कैसे मिलेगी मदिरा ?

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प्रकाश पंत ने बताया- डिपार्टमेंटल स्टोर में कैसे मिलेगी मदिरा ?

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड के आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि 26-12-2013 को डिपार्टमेंटल स्टोर तथा मॉल्स में मदिरा की बिक्री का लाइसेंस निर्गत करने की अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति रुपये दो लाख जमा कर उक्त अनुज्ञापन ले सकता था। परन्तु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा नई नीति बनाई गई।


प्रकाश पंत ने बताया- डिपार्टमेंटल स्टोर में कैसे मिलेगी मदिरा ?

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) उत्तराखंड के आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि 26-12-2013 को डिपार्टमेंटल स्टोर तथा मॉल्स में मदिरा की बिक्री का लाइसेंस निर्गत करने की अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति रुपये दो लाख जमा कर उक्त अनुज्ञापन ले सकता था।

परन्तु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा नई नीति बनाई गई। जिसके अंतर्गत केवल वास्तविक डिपार्टमेंटल स्टोर को संचालित करने वाले व्यक्ति ही अनुज्ञापन ले सकें। डिपार्टमेंटल से यह तात्पर्य है कि ऐसे स्टोर जो की कम से कम 1000 वर्ग फीट कॉरपरेट एरिया में हो। तथा अनुज्ञापन से केवल हाय ब्रांड जिनकी ईडीपी रु. 400 से अधिक हो, उनकी कीमत 1500 रु. बैठती है। आयातित बियर मात्र की ही बिक्री की जा सकती है।

प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में टर्नओवर की शर्त लगाने से 7 डिपार्टमेंटल स्टोर अपना अनुज्ञापन नवीनीकृत नही कर पाए। प्रदेश सरकार की नीति से डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर पूर्व से मदिरा दुकान का लाइसेंस लेकर दुरुपयोग करने वालों पर लगाम लगाया गया है।

प्रकाश पंत ने बताया- डिपार्टमेंटल स्टोर में कैसे मिलेगी मदिरा ?

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