सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, एक हफ्ते में लागू हो जाएगा 10 फीसदी आरक्षण

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सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, एक हफ्ते में लागू हो जाएगा 10 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए लाए गए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। इस बावत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्टराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए लाए गए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है।

इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। इस बावत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप देगा।

आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 7 जनवरी को मुहर लगाई थी। 8 जनवरी को इसके लिए लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। इसी दिन ये बिल लोकसभा में पास हो गया।

9 जनवरी को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। उसी दिन इस बिल को सदन से पास कर दिया गया। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इसे आखिरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस बिल के तहत आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस 10 फीसदी आरक्षण का लाभ उसी परिवार के कैंडिडेट को मिलेगा जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं हो। इसके अलावा आवेदक या उसके परिवार के पास 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर नहीं होने चाहिए।

इस आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास निगम की 100 गज से कम अधिसूचित जमीन हो। इसके अलावा निगम की 200 गज से कम अधिसूचित जमीन होने पर भी इस आरक्षण का लाभ कैंडिडेट उठा सकेंगे।

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