सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10% आरक्षण का प्रावधान लागू, जारी हुई अधिसूचना
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सामान्य श्रेणी के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान सोमवार से लागू हो गया। इस संबंध में सरकारी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। आपको बता दें कि संविधान के 103 संशोधन अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को मंजूरी दी
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सामान्य श्रेणी के गरीबों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान सोमवार से लागू हो गया। इस संबंध में सरकारी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई।
आपको बता दें कि संविधान के 103 संशोधन अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को मंजूरी दी थी।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उपधारा(2) के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 14 जनवरी को उस तारीख के रूप में चिन्हित किया है, जिस दिन यह कानून प्रावधान प्रभाव में आया है।
इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन किया गया है और एक उपबंध जोड़ा गया है जो राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। यह विशेष प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य निजी संस्थानों समेत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से जुड़ा है। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं।
बिल के अनुसार आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा। जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम होगी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिन सवर्णों के पास खेती की 5 एकड़ से कम जमीन होगी, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस आरक्षण का लाभ वे सवर्ण पा सकेंगे, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी।
जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्लॉट है वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्लॉट है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
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