RBI का बड़ा ऐलान, अब ये लोग नहीं निकाल पाएंगे बैंक से पैसा

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RBI का बड़ा ऐलान, अब ये लोग नहीं निकाल पाएंगे बैंक से पैसा

नोटबंदी के बाद कालेधन को बैंक में जमा कराने वालों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने शिकंजा कस दिया है। आरबीआई ने ऐसे बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है, जिनमें पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है और नोटबंदी के ऐलान यानि 9 नवबंर के बाद दो लाख रुपये से ज्यादा


नोटबंदी के बाद कालेधन को बैंक में जमा कराने वालों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने शिकंजा कस दिया है। आरबीआई ने ऐसे बैंक खातों से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है, जिनमें पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है और नोटबंदी के ऐलान यानि 9 नवबंर के बाद दो लाख रुपये से ज्यादा पैसे जमा किए गए हैं।

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे खातों से कैश निकासी या दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए पैन नंबर देना होगा और जिनके बैंक ग्राहकों के पास पैन नंबर नहीं तो उन्हें फॉर्म 60 देना अनिवार्य होगा।

रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि अगर किसी छोटे बचत खाते में अनुमति योग्य सालाना एक लाख रुपये की जमा की सीमा भी दिखेगी, तो हर महीने 10,000 रुपये की निकासी की सीमा को कायम रखा जाएगा।

आरबीआई को जानकारी मिली थी कि बैंकों ने कुछेक मामलों में केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) प्रावधान का कड़ाई से पालन नहीं किया है और उसी पर संज्ञान लेते हुए उसने यह सख्त उठाया है।

आरबीआई ने यह भी कहा कि जिन ग्राहकों ने केवाईसी फॉर्म भरा है और वह जांच में भी सही पाए गए हैं, उनसे भी सारे बैंक ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड या फॉर्म 60 लिया जाए, इनके बिना ऐसे खातों से किसी तरह की नकद निकासी, स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

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