बहाल होंगे अतिथि शिक्षक, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए आदेश

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बहाल होंगे अतिथि शिक्षक, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए आदेश

नैनीताल [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] नैनीताल हाईकोर्ट से अतिथि शिक्षकों के साथ ही राज्य सरकार को भी बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर नियुक्त करीब तीन हजार अतिथि शिक्षकों की सेवा 31 मार्च 2018 तक बहाल रखने के आदेश दिया है। हालांकि प्रवक्ता पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों को राहत


नैनीताल [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो]  नैनीताल हाईकोर्ट से अतिथि शिक्षकों के साथ ही राज्य सरकार को भी बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर नियुक्त करीब तीन हजार अतिथि शिक्षकों की सेवा 31 मार्च 2018 तक बहाल रखने के आदेश दिया है। हालांकि प्रवक्ता पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों को राहत नहीं मिली है।

गौरतलब है कि दरअसल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को गलत ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अतिथि शिक्षक ललित सिंह व अन्य द्वारा विशेष अपील कर चुनौती दी गई।

विशेष अपील पर सुनवाई के दौरा सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थाई अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अध्याचन भर्ती एजेंसियों को भेजा गया। अब तक चयन सूची नही मिली। शिक्षकों की कमी के कारण दिक्कत हो रही है।

खंडपीठ ने 31 मार्च तक एलटी अतिथि शिक्षकों की सेवा जारी रखने के आदेश पारित किए। साथ ही भर्ती एजेंसियों से दिसंबर तक चयन सूची सरकार को देने के सख्त आदेश भी दिए हैं।

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