दमघोंटू प्रदूषण पर कोर्ट सख्त, 40 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द

  1. Home
  2. Country

दमघोंटू प्रदूषण पर कोर्ट सख्त, 40 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) राष्ट्रीय राजधानी में दमघोंटू प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल के कुल 40 लाख वाहनों का पंजीकरण रद कर दिया गया है। अब ये पुराने वाहन दिल्ली में नहीं चल पाएंगे। गुरुवार को वायु प्रदूषण मामले


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) राष्ट्रीय राजधानी में दमघोंटू प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पैट्रोल के कुल 40 लाख वाहनों का पंजीकरण रद कर दिया गया है। अब ये पुराने वाहन दिल्ली में नहीं चल पाएंगे।

गुरुवार को वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान जब दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि दिल्ली में कुल 1 करोड़ 10 लाख वाहन पंजीकृत हैं इनमें से 40 लाख पुराने वाहनों (10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन) का पंजीकरण रद कर दिया गया है।

इस पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने सात अप्रैल 2015 को ऐसे पुराने वाहनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

इसके अलावा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कोर्ट को बताया कि आदेश के मुताबिक प्रदूषण के बारे में नागरिकों के शिकायत करने के लिए ट्वीटर और फेसबुक पर सोशल मीडिया एकउंट तैयार किया गया है और अभी तक इस पर 18 शिकायतें आ चुकी हैं।

इस पर पीठ ने कहा कि सीपीसीबी सोशल मीडिया एकाउंट बनाए जाने के बारे में अधिक से अधिक प्रचार करे ताकि लोगों को पता चले कि वे इस पर प्रदूषण की शिकायत कर सकते है। मामले पर कोर्ट 26 नवंबर को फिर सुनवाई करेगा।

हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती की जांच, की सख्त टिप्पणी

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे