पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर लगेगा 5000 रुपए जुर्माना

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पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर लगेगा 5000 रुपए जुर्माना

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में तत्काल प्रभाव से प्लास्टिक, पॉलीथिन और थर्माकोल से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप आदि पर रोक लगा दी गई है। इन पदार्थो से बनी सामग्री का प्रयोग करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से पांच हजार रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक


पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर लगेगा 5000 रुपए जुर्माना

नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में तत्काल प्रभाव से प्लास्टिक, पॉलीथिन और थर्माकोल से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप आदि पर रोक लगा दी गई है। इन पदार्थो से बनी सामग्री का प्रयोग करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से पांच हजार रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App –https://play.google.com/store/apps/details?id=app.uttarakhandpost

शनिवार को यह आदेश जारी करते हुए मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश में किसी भी प्रकार की प्लास्टिक, पॉलीथिन और थर्माकोल से बनी सामग्रियों के उपयोग, विक्रय व भंडारण पर रोक लगा दी गई है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों और यात्रियों के लिए भी राज्य में प्लास्टिक, पॉलीथिन या थर्माकोल के कैरी बैग आदि लाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर लगेगा 5000 रुपए जुर्माना

उन्होंने कहा कि अनुपालन न करने वाले व्यक्ति से अर्थदंड वसूला जाएगा। मुख्य सचिव ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, प्रभागीय वनाधिकारियों, परिवहन आयुक्तों, नगर आयुक्तों, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, नगर परिषदों को अपने-अपने जनपदों में का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनता को जागरूक करने के लिए व्यावसायिक संस्थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, धार्मिक स्थलों, होटलों, ढाबों आदि स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैंhttp://uttarakhandpost.com/patal-bhuvaneshwar-cave-in-uttarakhand/

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