RTI – खाते में 15 लाख आने की तारीख क्या है? PMO ने दिया ये जवाब
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 15 लाख रूपये देने का वादा किया था उसकी तारीख क्या है ? इस सवाल के जवाब में पीएमओ ने कहा कि यह सवाल सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 15 लाख रूपये देने का वादा किया था उसकी तारीख क्या है ?
इस सवाल के जवाब में पीएमओ ने कहा कि यह सवाल सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। यह जानकारी मोहन कुमार शर्मा नाम के शख्स ने 26 नवंबर 2016 को मांगी थी। सूचना के अधिकार के लिए यह आवेदन नोटबंदी के बाद 18 दिन बाद किया गया था।
दरअसल मोहन कुमार शर्मा ने मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर के समक्ष शिकायत की थी कि पीएमओ और आरबीआई उन्हें पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करायी। सीआईसी माथुर ने बताया, ‘पीएमओ की ओर से आवेदककर्ता को यह जानकारी दी गई कि उनकी ओर से आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2(एफ) के अंतर्गत सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आती।
पूरी सुनवाई के बाद सीआईसी ने निर्णय लिया कि जवाब देने वाले दोनों पक्षों प्रधानमंत्री कार्यालय तथा रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम उपयुक्त है।
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