स्टेट बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये बदले हुए नियम, नही होगी परेशानी

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स्टेट बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये बदले हुए नियम, नही होगी परेशानी

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) अगर आप भी अपने अक्सर अपने किसी रिश्तेदार या परिचित के बैंक खाते में कैश जमा कराने जाते है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि SBI ने नक़द लेनदेन पर सख़्ती की शुरुआत कर दी है। SBI के मुताबिक अब किसी खाते में नक़द राशि जमा करने


नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) अगर आप भी अपने अक्सर अपने किसी रिश्तेदार या परिचित के बैंक खाते में कैश जमा कराने जाते है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि SBI ने नक़द लेनदेन पर सख़्ती की शुरुआत कर दी है।

SBI के मुताबिक अब किसी खाते में नक़द राशि जमा करने के पहले खाताधारक की ओर से जारी ऑर्थराईजेशन लेटर दिखाना पड़ेगा। अगर किसी वजह से यह लेटर नहीं मिल पाता है तो जिस व्यक्ति के खाते में नक़द जमा करना है, उसका साइन कैश डिपॉज़िट स्लिप में होना चाहिए। साइन को कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) सुविधा के ज़रिए मैच किया जाएगा। साइन मिलने पर ही कैश डिपॉज़िट की अनुमति मिलेगी।

अगर किसी वजह से ये दोनों ही चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, तो इस दशा में नक़द जमा करने वाले का खाता उसी बैंक में होना ज़रूरी है। केवाईसी कम्प्लीट होने के अलावा खाते में पैन भी ऐड होना चाहिए। इन तीनों में से कम से कम एक शर्त का पूरा होना ज़रूरी है, वरना आप स्टेट बैंक के किसी खाते में एक रुपया भी कैश जमा नहीं कर पाएंगे।

स्टेट बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये बदले हुए नियम, नही होगी परेशानी

SBI की तर्ज़ पर ये नियम जल्द ही अन्य बैंक भी लागू हो सकते हैं। ग़ौरतलब है कि पहले किसी अन्य के खाते में पचास हज़ार से ज़्यादा की रक़म केवल पैन नंबर देकर ही जमा की जा सकती थी।

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