पूर्व PM और पूर्व CM को बंगलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

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पूर्व PM और पूर्व CM को बंगलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा है कि वह बताए कि क्या पूर्व प्रेजिडेंट, पूर्व पीएम और पूर्व सीएम सरकारी आवास पाने के हकदार हैं? सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें याचिकाकर्ता ने यूपी के उस कानून को चुनौती दी है जिसमें


पूर्व PM और पूर्व CM को बंगलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा है कि वह बताए कि क्या पूर्व प्रेजिडेंट, पूर्व पीएम और पूर्व सीएम सरकारी आवास पाने के हकदार हैं? सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें याचिकाकर्ता ने यूपी के उस कानून को चुनौती दी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार के अपने पक्ष रखने को कहा है।

इस मामले में कोर्ट सलाहकार सीनियर ऐडवोकेट गोपाल सुब्रह्मण्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मांगा था। कोर्ट सलाहकार ने इस मामले में अपना सुझाव दिया था। उन सुझावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार और राज्यों के वकील पर छोड़ते हैं कि इस मामले में सरकार से निर्देश लेकर आएं। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख तय कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि एनजीओ लोक प्रहरी ने यूपी सरकार के कानून को चुनौती दी है और अगर वह कानून अवैध करार दिया जाता है तो इसका असर अन्य राज्यों के इसी तरह के कानूनों पर भी हो सकता है। तब कोर्ट सलाहकार ने कहा कि यह सही होगा कि इस मामले में केंद्र सरकार के अटर्नी जनरल और राज्यों के ऐडवोकेट जनरल से निर्देश लेकर आने को कहा जाए।

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