तीन तलाक पर 6 महीने की रोक, SC ने कहा- सरकार बनाए कानून

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तीन तलाक पर 6 महीने की रोक, SC ने कहा- सरकार बनाए कानून

नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस खेहर ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि तीन तलाक पर सरकार 6 महीने के अंदर कानून बनाए और तब तक तीन तलाक पर रोक रहेगी यानि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर 6 महीने


नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस खेहर ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि तीन तलाक पर सरकार 6 महीने के अंदर कानून बनाए और तब तक तीन तलाक पर रोक रहेगी यानि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है।

जस्टिस खेहर ने कहा- तलाक-ए-बिद्दत संविधान के अनुच्छेद 14,15, 21 और 25 का उल्लंघन नहीं करता है। यहां आपको बता दें कि अनुच्छेद 14 और 15 हर नागरिक को समानता का अधिकार देते है यानी जाति धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक देता है।

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