आपके हित में सरकार का बड़ा फैसला, अब नौकरी से नहीं निकाल पाएंगी कंपनियां!
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सरकार ने कर्मचारियों को हटाने और कभी भी कंपनी बंद करने की मंजूरी देने वाले बिल में बदलाव कर दिया है। अब 100 से ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनी को कुछ भी करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब कंपनी100 से ज्यादा कर्मचारी काम करने पर कर्मचारियों को नही हटा सकती है
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सरकार ने कर्मचारियों को हटाने और कभी भी कंपनी बंद करने की मंजूरी देने वाले बिल में बदलाव कर दिया है। अब 100 से ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनी को कुछ भी करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी।
अब कंपनी100 से ज्यादा कर्मचारी काम करने पर कर्मचारियों को नही हटा सकती है ।और कर्मचारियों को हटाने के लिए भी सरकारी मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।श्रमकानून से विवादास्पद क्लॉज को हटाने का सरकार ने फैसला किया है ।Closure, Layoff-Retrenchment क्लॉज में बदलाव किया गया था । कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के तहत नया बदलाव किया गया था। ड्राफ्ट बिल में कर्मचारियों की संख्या 100 से 300 कर दिया गया था।
इससे पहले 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनी मनमानी कर सकती थी । ट्रेड यूनियन के दवाब में सरकार ने कड़े सुधारों से वापस लिया कदम संशोधित ड्राफ्ट बिल सरकार ने कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा दो से तीन हफ्तों के भीतर सरकार नए कोड को मंजूरी दे सकती है।
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