कट्टरवाद से प्रभावित मुस्लिमों को दिया 30 दिन में सरेंडर का आदेश

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कट्टरवाद से प्रभावित मुस्लिमों को दिया 30 दिन में सरेंडर का आदेश

पेइचिंग (उत्तराखंड पोस्ट) चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत में अतिवाद से निपटने में सख्ती दिखाते हुए उन लोगों को सरेंडर करने का आदेश दिया है, जो अतिवाद, अलगाववाद और आतंकवाद में लिप्त हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी सूबे के एक शहर में चीनी अथॉरिटीज ने बाहर के आतंकी समूहों के संपर्क में आए लोगों


पेइचिंग (उत्तराखंड पोस्ट) चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत में अतिवाद से निपटने में सख्ती दिखाते हुए उन लोगों को सरेंडर करने का आदेश दिया है, जो अतिवाद, अलगाववाद और आतंकवाद में लिप्त हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी सूबे के एक शहर में चीनी अथॉरिटीज ने बाहर के आतंकी समूहों के संपर्क में आए लोगों को 30 दिन के भीतर सरेंडर होने का आदेश दिया है। शिनजियांग के हामी शहर की गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशल सोशल मीडिया अकाउंट पर यह आदेश दिया है।

रविवार को जारी किए गए इस नोटिस में कड़े शब्दों में कहा गया है कि जो लोग 30 दिन के भीतर न्यायिक संस्थाओं के समक्ष सरेंडर कर देंगे, उनसे नरमी से बर्ताव किया जाएगा और कम सजा देकर ही छोड़ा जा सकता है। बता दें कि चीन सरकार को बीते कुछ महीनों में ऐक्टिविस्ट्स, अकैडमिक्स और विदेशी सरकारों की ओर से बड़ी संख्या में मुस्लिम उइगुर समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी पर विरोध झेलना पड़ा है।

गिरफ्तारी किए जाने वाले लोगों में से अधिकतर पश्चिमी सूबे शिनजियांग में ही रहते हैं। चीन इन विरोधों को दरकिनार करते हुए कहता रहा है कि हम अल्पसंख्यकों के धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अतिवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

हामी शहर के प्रशासन ने अपने नोटिस में कहा है, ‘ऐसे सभी लोगों को सरेंडर करने का आदेश दिया जाता है, जो आतंकवाद से जुड़े अपराधों में शामिल रहे हैं या फिर अतिवाद, अलगाववाद और आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं। ऐसे लोगों को आदेश है कि 30 दिन के भीतर सरेंडर करें, अपने अपराध को स्वीकार करें और उसके तथ्य मुहैया कराएं।

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