आधार में की यह गलती तो लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना

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आधार में की यह गलती तो लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) आयकर विभाग ने करदाताओं की सहूलियत के लिए पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल करने की सहूलियत दे दी है लेकिन, लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी भी बरती होगी, क्योंकि अगर आप गलत नंबर देते तो आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ा सकता है। बता दें


आधार में की यह गलती तो लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) आयकर विभाग ने करदाताओं की सहूलियत के लिए पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल करने की सहूलियत दे दी है लेकिन, लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी भी बरती होगी, क्योंकि अगर आप गलत नंबर देते तो आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ा सकता है।

बता दें कि वित्त विधेयक 2019 में पेश आयकर अधिनियम 1961 का नवीनतम संशोधन न केवल पैन की जगह आधार नंबर के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान करता है, बल्कि गलत आधार नंबर देने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रवाधान करता है।जुर्माने का यह नया नियम उन्हीं जगहों पर लागू होता है, जहां पैन की जगह आप आधार नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक पैन नंबर देना अनिवार्य है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के मुताबिक, अगर आयकरदाता पैन के प्रावधानों का पालन करने में नाकाम होता है तो आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है। जुर्माने की रकम हर डिफॉल्ट के लिए 10,000 रुपये होगी।बता दें इससे पहले, जुर्माना केवल पैन तक सीमित था, लेकिन सितंबर में पैन-आधार इंटरचेंजिबिलिटी का प्रावधान आया तो यह आधार के लिए भी लागू हो गया।आधार में की यह गलती तो लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना

किन  गलतियों पर लगेगा जुर्माना

  • अगर आप पैन के बदले गलत आधार नंबर देते हैं।
  • आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।
  • अगर आप किसी खास ट्रांजैक्शंस में पैन या आधार नंबर देने में नाकाम होते हैं।
  • नियमों के तहत, अगर पैन या आधार नंबर सही ढंग से नहीं दिया गया है और उन्हें ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है तो बैंकों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • अगर आप दो फॉर्म्स में गलत आधार नंबर देते हैं तो आपको हर के लिए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना यानी 20 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप फॉर्म भरते वक्त सतर्कता बरतें।

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