ट्रैफिक पुलिस करे परेशान, तो आपके पास हैं ये अधिकार

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ट्रैफिक पुलिस करे परेशान, तो आपके पास हैं ये अधिकार

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) यातायात नियमों का पालन न करने पर जुर्माना बढ़ाए जाने के बाद से तरह-तरह की अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही है।नए नियम में ट्रैफिक रुल्स तोड़ने पर भारी भरकम जुर्मानावसूला जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस आपको नियमों का हवाला देकर परेशान नहीं कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस के जवान आपसे गलत


ट्रैफिक पुलिस करे परेशान, तो आपके पास हैं ये अधिकार

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) यातायात नियमों का पालन न करने पर जुर्माना बढ़ाए जाने के बाद से तरह-तरह की अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही है।नए नियम में ट्रैफिक रुल्स तोड़ने पर भारी भरकम जुर्मानावसूला जा रहा है।

ट्रैफिक पुलिस आपको नियमों का हवाला देकर परेशान नहीं कर सकती है। ट्रैफिक पुलिस के जवान आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास भी कुछ अधिकार हैं। जिस तरह से आपको नियमों का पालन करना जरुरी  हैं, वैसे ही ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी नियम फॉलो करने हैं। हर ट्रैफिक जवान को यूनिफॉर्म में रहना जरूरी है।यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उसका नाम होना चाहिए।

अगर ये दोनों ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं हैं तो आप उससे पहचान पत्र दिखाने को कह सकते हैं।अगर वह आपको अपना पहचान पत्र देने से इंकार कर देता है तो आप उसे दस्तावेज देने से इंकार कर सकते हैं। जिस ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका है, उसके पास चालान बुक या ई-चालान होना चाहिए। इसके बिना वो नियमानुसार चालान नहीं कर सकते।ट्रैफिक पुलिस करे परेशान, तो आपके पास हैं ये अधिकार

ट्रैफिक पुलिस के जवान जबरदस्ती आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते। आपके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। आप अपनी गाड़ी के दस्तावेज उसे दिखाएं लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको गाड़ी के दस्तावेज ट्रैफिक पुलिस को सौंपना नहीं है।

जब तक आप गाड़ी में बैठे हैं यातायात पुलिस आपके वाहन को नहीं खींच सकती। पुलिस के आपके वाहन को खींचने से पहले आपको वाहन खाली करना होगा।अगर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। आप ट्रैफिक पुलिस के गलत व्यवहार की लिखित शिकायत कर सकते हैं। शिकायत पत्र आप ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक (एसपी) या जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को दे सकते हैं।

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