त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए

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त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई।इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई अहम फैसले किए गए।कोरोना की रोकथाम को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नीचे जानिए कैबिनेट के अहम फैसले- प्रदेश में किसी भी कर्मचारी का भत्ता नहीं काटा जाएगा


त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई।इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई अहम फैसले किए गए।कोरोना की रोकथाम को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

नीचे जानिए कैबिनेट के अहम फैसले-

  • प्रदेश में किसी भी कर्मचारी का भत्ता नहीं काटा जाएगा लेकिन मुख्य सचिव से लेकर निचले स्तर तक के सभी कर्मचारियों का महीने में 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगा।
  • दायित्व धारियों का भी हर माह 5 दिन का मानदेय मुख्यमंत्री राहतकोश में जमा होगा।
  • मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
  • बागवानी विकास योजना से अतिरिक्त अन्य बीज फल अदरक हल्दी आदि  में 50 फीसद अनुदान राज्य सरकार देगी
  • कोल्ड स्टोर पर -50%व कोल्ड स्टोर कुल लागत का 50 फीसद वैन 50 फीसद अनुदान
  • श्रम विभाग जो कर्मचारी कोरोना प्रभावित होगा, उसका 28 दिन का भुगतान नियोक्ता को करना पड़ेगा
  • सभी संस्थानों दुकानों वाणिजियक संस्थानों को केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
  • श्रम सुधार अधिनियम 1926 में शनशोधन-यूनियन के संख्या के मानक को में परिवतर्न अब 30 फीसद पर ही यूनियन बनेगी।
  • रजिस्ट्रेशन एक्ट 1988 के अधीन रजिस्ट्री की नकल को डिजिटल के माध्यम से 2 रुपये प्रति पृष्ठ व न्यूनतम 100 रुपये।
  • डीएम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति को 3 माह से बढ़ा कर 20-2-2021 तक बढ़ा दिया गया है
  • मेगा इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी की मियाद बढ़ी।31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक बढ़ी मियाद।
  • उत्तरकाशी में बनाया जाएगा कोल्ड स्टोर करीब 13 करोड़ में मंडी परिषद बनाएगी कोल्ड स्टोर।
  • जिला योजना समिति में अध्यादेश के माध्यम से संसोधन। डीएम प्रभारी मंत्री के माध्यम से निर्णय ले सकेंगे
  • पंचायती राज में संसोधन: जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख व प्रधान के चुनाव नहीं हुए है, वहां 6 माह के लिए डीएम प्रतिनिधि नॉमिनेट करेंगे। जहां दो तिहाई का निर्वाचन न हो पाया हो वहां ग्राम पंचायत के सम्भान्त व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।
  • राज्य में कोई भी व्यक्ति राज्य में किसी भी जगह जा सकेगा।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को ही माना जाएगा अप्रूवल। ज़िलों के ज़ोन एक जैसे होने पर लागू होगी व्यवस्था जाने वाले शख्स को नहीं होना होगा क्वारीनटीन।

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