उत्तराखंड | आवास किराया वसूली मामले में चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट का नोटिस
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है ।आवास किराया वसूली सहित अन्य सुविधाओं के लिए जारी अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है ।आवास किराया वसूली सहित अन्य सुविधाओं के लिए जारी अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले देहरादून की रूलक संस्था के अध्यादेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत लाभ व सेवाएं देने के लिए यह अध्यादेश पास किया है जो असंवैधानिक है ।
सरकार ने यह अध्यादेश उच्च न्यायलय के आदेश को ताक पर रखकर पास किया है।हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से अभी तक का किराया व अन्य सुविधाओं की वसूली करने के आदेश दिए थे।
खंडपीठ ने पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी, पूर्व सीएम डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा तथा पूर्व सीएम व महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।।बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
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