उत्तराखंड | 22 साल के युवक ने 70 साल की बुजुर्ग के साथ किया दुष्कर्म, मिली ये सजा

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उत्तराखंड | 22 साल के युवक ने 70 साल की बुजुर्ग के साथ किया दुष्कर्म, मिली ये सजा

पिथौरागढ़(उत्तराखंड पोस्ट) धारचूला के एक गांव में एक 70 वर्षीय विधवा वृद्धा के साथ दुष्कर्म और मारपीट करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 14 अगस्त 2017 की रात को धारचूला के एक गांव में आरोपी एक 70 वर्षीय विधवा


पिथौरागढ़(उत्तराखंड पोस्ट) धारचूला के एक गांव में एक 70 वर्षीय विधवा वृद्धा के साथ दुष्कर्म और मारपीट करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

14 अगस्त 2017 की रात को धारचूला के एक गांव में आरोपी एक 70 वर्षीय विधवा वृद्धा के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और कपड़े उतारने लगा, विरोध करने पर आरोपी ने वृद्धा के साथ मारपीट की। आरोपी ने बुजुर्ग के साथ कई बार दुष्कर्म किया जिससे बुजुर्ग की तबियत बिगड़ गई। गांव के लोगों को दूसरे दिन घटना का पता चला।बुजुर्ग की बेटियों को सूचना दी गई।

सूचना मिलने पर पीड़िता की बेटी ने मायके पहुंचकर वृद्धा को धारचूला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया गया। धारचूला के बाद हल्द्वानी अस्पताल में बुजुर्ग का इलाज किया गया।पीड़िता की बेटी ने पांगला थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी अनिल (22) को गिरफ्तार कर लिया।

बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए दुराचार की धारा 376 आईपीसी में सात साल का कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का कारावास, अप्राकृतिक मैथून की धारा 377 में  सात साल का कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की धारा लगाई।

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