सुरक्षित होंगी महिलाएं | ‘महिला सुरक्षा नीति’ को रावत कैबिनेट की मंजूरी

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सुरक्षित होंगी महिलाएं | ‘महिला सुरक्षा नीति’ को रावत कैबिनेट की मंजूरी

हरीश रावत कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए। रावत कैबिनेट ने महिला सुरक्षा की दिशा में अहम फैसला लेते हुए महिला सुरक्षा नीति बनाने का ऐलान किया है। रावत कैबिनेट ने परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, पदौन्नत के लिए चतुर्थ श्रेणी के 33 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी देने


हरीश रावत कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए। रावत कैबिनेट ने महिला सुरक्षा की दिशा में अहम फैसला लेते हुए महिला सुरक्षा नीति बनाने का ऐलान किया है।

रावत कैबिनेट ने परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, पदौन्नत के लिए चतुर्थ श्रेणी के 33 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी देने के साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी है।

रावत कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए स्टोन क्रशर पाॅलिसी, पट्टों का अधिकार भी जिलाधिकारी को देने को मंजूरी दे दी है। साथ ही निराश्रित, बीमार, असहाय पशुओं के लिए गो-सदन निर्माण हेतु भूमि देने का अधिकार जिलाधिकारी भी को देने का फैसला लिया है। रावत कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्रि के लिए आय सीमा 12,000 रूपए से बढ़कार 44,500 रूपए कर दिया है। साथ ही फैसला लिया कि दिव्यांग, विधवा, परितयक्ता, वृद्धावस्था पैंशन एक से अधिक होने पर अन्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

सेलाकुई में समाज कल्याण की दो एकड़ जमीन मानसिक स्वास्थ्य आश्रम को देने के साथ ही नारी निकेतन से मुक्त हो रही ऐसी संवासिनियां जो कम से कम दो वर्ष तक संस्था में रही हो, उनके पुनर्वास के लिए 10,000 रूपए की एफडी देने का भी फैसला लिया है।

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