अच्छी ख़बर | पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

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अच्छी ख़बर | पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

उत्तराखंड सरकार ओलंपिक, सैफ व राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी देगी। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पदक विजेता खिलाडि़यों को तोहफा देते हुए इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जानकारी के अनुसार द्वितीय श्रेणी में शामिल ओलंपिक में प्रतिभाग, विश्वकप या विश्व चैंपियनशिप, एशियन व राष्ट्रमंडल खेल के पदक


उत्तराखंड सरकार ओलंपिक, सैफ व राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी देगी। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पदक विजेता खिलाडि़यों को तोहफा देते हुए इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जानकारी के अनुसार द्वितीय श्रेणी में शामिल ओलंपिक में प्रतिभाग, विश्वकप या विश्व चैंपियनशिप, एशियन व राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं को समूह-ख (ग्रेड पे-4600 व 4800) के सीधी भर्ती के पदों पर आउट आफ टर्न सेवायोजित किया जाएगा।

तृतीय श्रेणी में शामिल सैफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, मान्यताप्रात खेल संघों द्वारा आयोजित विश्व चैंपियनशिप व विश्वकप के प्रतिभागियों, एशियन व राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को उनकी खेल प्रतिस्पर्धा के स्तर व महत्ता के अनुसार विभागों में चिह्नित समूह-ग सीधी भर्ती के पदों पर सेवायोजित किया जाएगा।

चतुर्थ श्रेणी में मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त, ऑल इंडिया अंतरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त, मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को शामिल किया गया है।

इन श्रेणी में शामिल खिलाडि़यों को राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी-ग के सीधी भर्ती के पदों पर चयन प्रक्रिया में सभी स्तरों पर (साक्षात्कार छोड़कर) अधिकतम दस फीसद या 25 अंक, जो भी कम हो, का अधिमान दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में पदक जीतने व प्रतिभाग करने वाले खिलाडि़यों को भी सामान्य खिलाडि़यों की भांति ही यह लाभ दिया जाएगा।
फिलहाल गृह, खेल, युवा कल्याण, आबकारी, विद्यालयी शिक्षा, पंचायती राज व ग्राम्य विकास विभागों में ही उक्त खिलाडि़यों को पृथक से निवंसर्गीय पद सृजित कर नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड के स्थायी निवासी खिलाडि़यों को ही इसका लाभ मिलेगा।

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