बदरीनाथ-केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया पर लगी रोक हटी, याचिका खारिज
नैनीताल(उत्तराखंड पोस्ट) हाई कोर्ट ने चार धाम में हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली आरडी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है।कोर्ट के फैसले से हेली सेवा के लिए तैयार टेंडर की राह खुल गई है। दरअसल 28 मार्च को कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। न्यायमूर्ति आलोक
नैनीताल(उत्तराखंड पोस्ट) हाई कोर्ट ने चार धाम में हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली आरडी ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया है।कोर्ट के फैसले से हेली सेवा के लिए तैयार टेंडर की राह खुल गई है।
दरअसल 28 मार्च को कोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 2015 में बदरीनाथ, केदारनाथ में 14 हेली कंपनियों को हेलीपैड बनाने की अनुमति के बाद 14 हेलीपैड बनाए गए। चार हेलीपैड सरकार की ओर से भी बनाए गए।
सरकार ने 2016 में एक शासनादेश जारी कर कहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से मंदाकिनी घाटी में एक बार में छह से अधिक हेलीकाप्टर उड़ान नहीं भर सकते।
सरकार ने कहा था कि भविष्य में इनके अलावा नए हेलीपैड बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार के आदेश के बावजूद इन 14 कंपनियों के अलावा चार अन्य हेली कंपनियों ने मंदाकिनी वैली में चार नए हेलीपैड बना दिए।
आरडी ग्रुप कम्पनी ने न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार, युकाडॉ और हेली कम्पनियों द्वारा अपना अपना पक्ष रखते हुए कहा गया है कि याचिकाकर्ता को कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है।
मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने सरकार युकाडा और हेली कम्पनियों के तर्को से सहमत होकर टेंडर प्रक्रिया पर लगी रोक हटाते हुए याचिकबकर्ता की याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दी है।
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