पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश मंजूर, ये नया नियम भी जोड़ा गया

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पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश मंजूर, ये नया नियम भी जोड़ा गया

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।अध्यादेश मे एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है।केवल अभी तक के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही मिलेगी। भविष्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब आवास, चालक, समेत मुफ्त वाहन जैसी कई


पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश मंजूर, ये नया नियम भी जोड़ा गया

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है।अध्यादेश मे एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है।केवल अभी तक के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही मिलेगी। भविष्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा नहीं दी जाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब आवास, चालक, समेत मुफ्त वाहन जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया भी माफ कर दिया जाएगा।

बता दें कि इस मामले में दो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और विजय बहुगुणा ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। न्यायालय ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट बकाया किराया जमा कराने के लिए निर्देश दिये थे।पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधाएं देने संबंधी अध्यादेश मंजूर, ये नया नियम भी जोड़ा गया

कोर्ट के सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को किराया वसूली का नोटिस जारी कर दिया था।इस अध्यादेश को सरकार ने मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था, जिस पर राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है।

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