राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन ना मिलने पर यहां करें शिकायत

  1. Home
  2. Uttarakhand
  3. Champawat

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन ना मिलने पर यहां करें शिकायत

उत्तराखंड में अगर आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशन नहीं मिल रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 एवं उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत नियमावली, 2013 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के मुख्य विकास अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन ना मिलने पर यहां करें शिकायत

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन ना मिलने पर यहां करें शिकायतउत्तराखंड में अगर आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशन नहीं मिल रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 एवं उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग एवं जिला शिकायत नियमावली, 2013 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के मुख्य विकास अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत चिन्हित परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त न होने की शिकायत, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी एवं शिकायत का निवरण किया जायेगा। इसके लिये कार्डधारक अपने जनपद के मुख्य विकास अधिकारी को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते है।

यदि कार्ड धारक, जिला शिकायत निवारण अधिकारी (मुख्य विकास अधिकारी) द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 15(6) के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग में अपनी अपील दायर कर सकते है। उक्त अपील निःशुल्क होगी एवं सादे कागज पर स्पष्ट लिखकर माननीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य खाद्य आयोग, 1/1 तेगबहादुर रोड, आराघर, देहरादून को डाक द्वारा अथवा ईमेल- chairman-ukfc@gov.in द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चिन्हित कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है जिसमें 3 कि.ग्रा. चावल (3 रू. प्रति कि.ग्रा. के दर से) एवं 2कि.ग्रा. गेहें (2 रू. प्रति कि.ग्रा. की दर से) प्रदान किया जा रहा है। साथ ही अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति परिवार प्रदान किया जा रहा है।

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे