उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ?

  1. Home
  2. Uttarakhand
  3. Nainital

उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ?

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक-2 के तहत गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त बरकरार रखी गई है। नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा, लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही


उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइन, जानिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ?

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक-2 के तहत गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंस सहित अन्य नियमों का पालन करने की शर्त बरकरार रखी गई है।

 

 

नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा, लेकिन इसमें रात की शिफ्ट में काम करने वालों के साथ ही शादी समारोह से लौट रहे लोगों, ट्रेन, बस से उतरकर घर जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी।

 

शादी समारोह आदि में शामिल होने आने वाले अतिथियों को भी क्वांरटीन नहीं होना होगा।

  • विवाह और अन्य संबंधित आयोजनों के लिए विवाह स्थलों, सामुदायिक भवनों के उपयोग की अनुमति।
  • हाई कोविड लोड शहरों से किसी विवाह में शामिल होने वाले ऐसे लोग, जिनमें कोविड संक्रमण के लक्षण नहीं हैं, उन्हें क्वारंटीन नहीं होना होगा।
  •  इन शहरों से आने वाले दूल्हा व दुल्हन और उनके परिजनों को भी क्वारंटीन नहीं होना होगा, लेकिन वे विवाह स्थल के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे।

 

अब प्रदेश में रेस्टोरेंट रात नौ बजे तक खोले जा सकेंगे- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं।

 

शॉपिंग मॉल, होटल आदि पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है।

  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे प्रदेश में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं।
    शॉपिंग मॉल आठ बजे तक खुले रहेंगे। परिसर में स्थित रेस्टोरेंट नौ बजे तक खुले रह सकेंगे। 50 प्रतिशत दुकानें ही खुलेंगी।

 

धार्मिक स्थल रात आठ बजे तक खुलेंगे- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। हालांकि यहां किसी तरह की सभा या समारोह की इजाजत नहीं होगी।

 

दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए- स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परमिट आदि की जरूरत नहीं होगी, सीमा चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेेशन देखा जाएगा।

  • हाई कोविड लोड से इतर अन्य शहरों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन होना होगा।
  • हाई कोविड लोड शहरों से आने वालों को सात दिन के लिए होम और सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन होना होगा।
  • कोविड हाई लोड शहरों से फ्लाइट बदल कर आने वालों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना होगा।

 

विदेश से लौटने वालों के लिए नियम – इन सभी को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वांरटीन रहना होगा।

  • सात दिन तक कोविड टेस्ट का परिणाम नहीं आता है तो संस्थागत क्वारंटीन केंद्र से घर जा सकेंगे।

 

राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए- पर्यटकों को 72 घंटे पहले तक कराया गया कोविड टेस्ट और परिणाम निगेटिव रहने पर संस्थागत क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी।

  • इन्हें भी स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।पर्यटकों को कम से कम सात दिन की बुकिंग करानी होगी।
  • आइसीएमआर की ओर से घोषित कोविड परीक्षण केंद्रों से कराया गया टेस्ट निगेटिव है तो सात दिन का नियम लागू नहीं होगा।

 

इन पर रोक जारी

  • सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, सभागार आदि।
  • स्कूल, कॉलेज आदि शक्षिण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
  • केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 14 जुलाई तक बंद रहेंगे।
  • कंटनेमेंट जोन में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और जिला प्रशासन बफर जोन भी तय करेगा।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी।

मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद अब इस संबंध में जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे।

Youtube – http://www.youtube.com/c/UttarakhandPost

Twitter– https://twitter.com/uttarakhandpost                        

Facebook Page– https://www.facebook.com/Uttrakhandpost

Instagram-https://www.instagram.com/postuttarakhand/

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे