उत्तराखंड से बड़ी खबर, कैबिनेट ने धर्मांतरण पर लिया बड़ा फैसला, हाईकोर्ट भी होगा शिफ्ट, जानें यहा
उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ।
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। बुधवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा कैबिनेट नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है।
नीचे जानें कैबिनेट के फैसले-
- पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सबसिडी
- कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम। अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
- सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75% सब्सिडी। अभी तक 50% थी।
- दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
- हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर।
- उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन, उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध, नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान, जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।
- जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास, वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभवितों को पुनर्वास।
- चंपावत में खोला जाएगा नया RTO ऑफिस।
- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापन 2022 प्रख्यापन और अग्निशमन नियमावाली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- आवास नीति में संसोधन को कैबीनेट से मंजूरी
- नियोजन में RWD कार्यदायी संस्था की लिमिट बढ़ाई गई।
- कई विभागों की सेवा नियमावली से हो सकता है संशोधन।
- अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।
- राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी।
- नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा।
- अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति।
- उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
- कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया।
- RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया।
- एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पे के साथ।
- 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।
- केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी।
- उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई, अर्थदंड का प्रावधान किया गया।
- श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल।
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