उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, यहां जानिए नई गाइडलाइन
उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। धीमी सरकार ने एक बार फिर कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 14 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इसके लिए नई एसओपी जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं।
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड से बड़ी खबर मिली है। धीमी सरकार ने एक बार फिर कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 14 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सोमवार को इसके लिए नई एसओपी जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया है। सभी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं।
नीचे जानें गाइडलाइन-
- कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश मिल सकेगा।
- कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
- विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की शर्त लागू।
- शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
- दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहेंगे।
- सैलून और स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले
- प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले हैं। इससे पहले जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
- सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।
- प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।
- प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।
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