वैक्सीन नहीं तो शराब नहीं, ADM ने जारी किया आदेश

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वैक्सीन नहीं तो शराब नहीं, ADM ने जारी किया आदेश

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कोरोना की रोकथाम को देश में वैक्सीनेशन में तेजी लायी जा रही है। इस बीच यूपी के इटावा जिले के सैफई में बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के शराब नहीं देने का आदेश जारी हुआ है। यहां शराब की दुकानों के बाहर नोटिस लगा हुआ है कि वैक्सीनेशन कराने वालों को ही मदिरा बिक्री की जाएगी।


इटावा (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना की रोकथाम को देश में वैक्सीनेशन में तेजी लायी जा रही है। इस बीच यूपी के इटावा जिले के सैफई में बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के शराब नहीं देने का आदेश जारी हुआ है। यहां शराब की दुकानों के बाहर नोटिस लगा हुआ है कि वैक्सीनेशन कराने वालों को ही मदिरा बिक्री की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई कई मौतों के मामले के बाद एडीएम हेम कुमार सिंह ने जिला पुलिस अधिकारियों के साथ सैफई में शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। अलीगढ़ जिले में पिछले शुक्रवार को जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद रविवार को बढ़कर 25 हो गई।  

निरीक्षण के दौरान एडीएम ने शराब की दुकानों को स्पष्ट रूप से नोटिस प्रदर्शित करने का निर्देश दिया कि जिसने अभी तक कोविड-19 का टीका नहीं लगाया है, उन्हें शराब नहीं बेची जाएगी। उक्त शराब दुकानों के मालिकों को ग्राहकों को उनके टीकाकरण प्रमाण पत्र सत्यापित किए बिना शराब बेचने के खिलाफ चेतावनी दी गई।

हालांकि, इटावा जिला आबकारी अधिकारी कमल कुमार शुक्ला ने कहा कि उन लोगों को शराब नहीं देने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के टीकाकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन शराब की खरीद के लिए वैक्सीन प्रमाण पत्र अनिवार्य करने का कोई आदेश नहीं है।

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