कोरोना से मौत पर सरकार को देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

  1. Home
  2. Country

कोरोना से मौत पर सरकार को देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

Supreme Court SC

कोरोना से मौत होने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार को मुआवजा देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे।


 

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना से मौत होने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार को मुआवजा देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है। कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजे देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।

आपको बता दें कि कोरोना से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा तय करना NDMA का वैधानिक कर्तव्य है। 6 हफ्ते के भीतर उसे राज्यों को निर्देश देना है।

कोर्ट ने कहा कि मुआवजे की रकम क्या होगी ये सरकार खुद ही तय करे, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्च भी करने हैं। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए।

इस मामले पर पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुआवजा देने को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया था। सरकार ने दलील दी थी कि इससे राज्यों का आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। सरकार ने कहा था कि उसका ध्यान आर्थिक मुआवजा देने से ज्यादा कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे हैं बंदोबस्त और गरीबों के कल्याण पर है।

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे