उत्तराखंड | गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे BJP विधायक, जानें क्या है मामला

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उत्तराखंड | गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे BJP विधायक, जानें क्या है मामला

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इससे पहले भी विधायक ने निचली कोर्ट के एफआइआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाने को याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट नैनीताल में मामला सुनवाई को नहीं आया कि तब तक मुकदमा दर्ज हो गया था।


हरिद्वार (उत्तराखंड पोस्ट) हरिद्वार के ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने कि गिरफ्तारी के डर से विधायक ने कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। दरअसल, विधायक पर महिला नेत्री ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है औऱ हाईकोर्ट के आदेश के बाद विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विधायक ने हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की है।

इससे पहले भी विधायक ने निचली कोर्ट के एफआइआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाने को याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट नैनीताल में मामला सुनवाई को नहीं आया कि तब तक मुकदमा दर्ज हो गया था। वहीं, विधायक ने मामले में एफआईआर पर रोक लगाने से संबंधित याचिका पर सोमवार को यानी आज सुनवाई नियत है। इस मामले में विधायक के अधिवक्ता की ओर से याचिका वापस लेने के लिए प्रार्थना किया जाएगा।

गौरतलब है कि हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ भाजपा की ही महिला नेत्री ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में निचली अदालत के आदेश पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस द्वारा विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी जांच जारी है।

अब इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। विधायक की ओर से दाखिल याचिका में कहा है कि उन पर दुष्कर्म के आरोप निराधार हैं। आरोप लगाने वाली महिला व उसके पति समेत अन्य लोगों ने उनसे 30 लाख की रंगदारी मांगी थी। जब उनके द्वारा रकम नहीं दी गई तो महिला के पति समेत अन्य लोगों द्वारा उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने के की धमकी दी थी।

सुरेश राठौर का कहना है कि यह मुकदमा उन्हें राजनीतिक द्वेष के तहत दर्ज किया गया है। महिला ने उनसे बदला लेने व उनको बदनाम करने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज करवाया है। रंगदारी मांगने के मामले में उनके द्वारा महिला समेत उसके पति व अन्य के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियो को रंगदारी मांगने व ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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