उत्तराखंड | हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नैनीताल SSP को हटाने के निर्देश, जानिए मामला

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उत्तराखंड | हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नैनीताल SSP को हटाने के निर्देश, जानिए मामला

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नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि नैनीताल के एसएसपी को तत्काल ही जिले से हटाया जाए और जेल के सुरक्षा गार्डों का जिले से बाहर तबादला किया जाए।


 

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी जेल में एक कैदी की पिटाई से हुई मौत के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है।

साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि नैनीताल के एसएसपी को तत्काल ही जिले से हटाया जाए और जेल के सुरक्षा गार्डों का जिले से बाहर तबादला किया जाए।

आपको बता दें कि काशीपुर कुंडेश्वरी निवासी भारती पत्नी प्रवेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पांच मार्च को पुलिस ने उसके पति को पोक्सो के मामले में गिरफ्तार किया था। उसे दूसरे दिन न्यायिक हिरासत में हल्द्वानी जेल भेज दिया गया। अगले ही दिन उसकी जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

मृतक के शरीर में चोट के निशान थे। इस मामले में मृतक की पत्नी की ओर से सीजेएम नैनीताल की कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। जिसमें उसने जेल प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए इस प्रकरण पर सीबीआई जांच की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कैदी की पिटाई से हुई मौत के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है औऱ साथ ही कि नैनीताल के एसएसपी को तत्काल ही जिले से हटाया जाए और जेल के सुरक्षा गार्डों का जिले से बाहर तबादला किया जाए।

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